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MNS प्रमुख राज ठाकरे के सामने झुकी उद्धव सरकार, कर्फ्यू के बीच राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की मिली अनुमति

MNS प्रमुख राज ठाकरे के सामने झुकी उद्धव सरकार, कर्फ्यू के बीच राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की मिली अनुमति
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महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एक बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के सामने झुकने पर मजबूर हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में रैली को आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। ये रैली औरंगाबाद के सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल मैदान के मैदान में होगी। दरअसल इस रैली से पहले उद्धव सरकार ने औरंगाबाद में 26 अप्रैल से 9 मई तक कर्फ्यू लागू किया था। ऐसे में सवाल बना हुआ था कि क्या राज ठाकरे को सभा की इजाजत मिलेगी या फिर नहीं?

लेकिन अब कई शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली की अनुमति मिल गई है। हालांकि, उन्हें 16 शर्तों के साथ सभा की अनुमति दी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी न की जाए।

इस रैली के दौरान कई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। जनसभा 1 मई को शाम साढ़े 4 बजे से रात 9.45 तक की जा सकेगी। जनसभा में हिस्सा लेने वाले राज ठाकरे के समर्थकों को आत्म-अनुशासन का पालन करना होगा। रैली के दौरान या फिर बाद में आपत्तिजनक नारे या अभद्र व्यवहार न हो इसका पालन किया जाना जरुरी होगा। उपस्थित लोगों को अपने वाहन निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में पार्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर अधिकतम 15 हजार लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में 15 हजार लोगों को ही कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए। ज्यादा लोगों को आमंत्रित करने पर होने वाली असुविधा के लिए आयोजक ही जिम्मेदार होंगे। आयोजन के दौरान आर्म्स एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ईवेंट के दौरान कोई भी हथियार, तलवार, विस्फोटक चीजों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।

मीटिंग के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान न हो। वहीं, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। इनके अलावा भी पुलिस जांच, बैरिकेड, वाहन पार्किंग, यातायात समेत कई चीजों को लेकर नियम जारी किए गए हैं।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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