उद्धव ठाकरे के मंत्री को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे नवाब मलिक
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानि अब 18 अप्रैल तक नवाब मलिक को जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने घर का खाना और दवाइयों के लिए इजाजत दी है। इससे पहले न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी दिए जाने की याचिका को स्वीकार कर लिया था।
Dawood Ibrahim money laundering case | Special PMLA court extends judicial custody of Maharashtra Minister Nawab Malik till 18th April pic.twitter.com/BzzYKTT03v
— ANI (@ANI) April 4, 2022
६२ साल के नवाब मलिक को २३ फरवरी को ईडी ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को इकबाल कासकर से जुड़े एक भूमि सौदे से जुडे मामले में गिरफ्तार किया था। तब से नवाब मलिक लगातार ईडी की हिरासत में, मलिक ने ईडी के मामले को रद्द करने के लिए पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
Mumbai| Nawab Malik was produced in Court today, with the end of his judicial custody; now it's been extended till April 18. He has requested his home food & medicines and has also challenged his arrest calling it illegal & unconstitutional: Nilesh Bhosle, Advocate of Nawab Malik pic.twitter.com/TXsLJH9OfJ
— ANI (@ANI) April 4, 2022
जिसके बाद नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। 15 मार्च को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।
Shipra Saini
News Anchor