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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को यूपी के सीतापुर ले गई दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस ने IT एक्ट 2000 की धारा 67के तहत दर्ज़ किया मुक़दमा

फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को यूपी के सीतापुर ले गई दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस ने IT एक्ट 2000 की धारा 67के तहत दर्ज़ किया मुक़दमा
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AltNews के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सोमवार को दिल्ली पुलिस सीतापुर लेकर आई. यहां उसे कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद दिल्ली पुलिस उसे वापस ले आई. दरअसल मोहम्मद जुबैर के खिलाफ खैराबाद थाने में महंत बजरंग मुनि उदासी, यति नरसिंहानंद सरस्वती, स्वामी आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का केस दर्ज है.

बता दे, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण ने 1 जून को मोहम्मद जुबैर पर IPC की धारा 295 (ए) और IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत केस दर्ज करवाया था. सीतापुर पुलिस ने सोमवार को इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की, इसलिए उसे कोर्ट में पेश किया गया .

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर को पिछले महीने 27 जून को गिरफ्तार किया था. स्पेशल सेल ने पुराने मामले में जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. मोहम्मद जुबैर पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है.दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत उसे अरेस्ट किया है. मालूम हो कि धारा 153 दंगा करने के इरादे से किसी को उकसाने या दंगा करने पर लगाई जाती है. वहीं, 295 ए किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करने पर लगाई जाती है.

जुबेर14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका को रद्द करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है.

Rani Gupta

Rani Gupta

News Reporter


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