सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली HC ने किया खारिज, कहा- सबूतों को नष्ट करने में थे शामिल

Update: 2024-05-22 06:47 GMT

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करते हुए कि सिसोदिया दिल्ली की सियासत में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है,क्योकि उनके पास 18 विभाग थे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे।

हालाकि हाईकोर्ट के इस फैसले से AAP को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल सरकार में मंत्री और AAP नेता आतिशी ने कहा कि ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। उन्होने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते है। लेकिन हम उनके फैसले से ससम्मान असहमत है। ये मामला बीजेपी की रची गई राजनीतिक साजिश है। ये पार्टी को कुचल देने की राजनीतिक साजिश है।

वहीं बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज हाईकोर्ट ने सिसोदिया और आम आदमी पार्टी का काला चिठ्ठा हम सबके सामने रख दिया है। 

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