दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की नई याचिका, अर्जी में ED की गिरफ्तारी पर रोक की मांग

Update: 2024-03-21 06:01 GMT

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग की है. दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शराब नीति केस की जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गिरफ्तार करने से रोका जाए. ईडी ने उन्हें इस केस में गुरुवार (21 मार्च) को नौवीं बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है.

अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. बुधवार (20 मार्च) को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी. इस पर ईडी के वकील एस वी राजू ने कहा था कि दिल्ली सीएम जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं. सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर जबाव दाखिल करने को कहा. इस मामले पर अब अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की गई है.

दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल ने ईडी के जरिए गिरफ्तारी की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि वह ईडी के समक्ष पेश होने को तैयार हैं. अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या फिर हाई कोर्ट को आदेश देना होना कि उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. केजरीवाल ने कहा है, "प्रवर्तन निदेशालय को अदालत के समक्ष आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं तो वह मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा."

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