आर्यन ड्रग केस में NCB की चार्जशीट बढ़ाएगी शाहरुख खान के बेटे की मुश्किले, NCB ने मांगी 90 दिन की मोहलत

Update: 2022-03-29 08:25 GMT

आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले की जांच कर रही नारकॉटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को २ अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दायर करनी थी, लेकिन जांच दल ने अब और 90 दिनों का वक्त मांगा है। एनसीबी की एसआईटी ने मुंबई सेशन कोर्ट से चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।

बता दे कि इस पूरे मामले में बॉलिवुड़ एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी आरोपी हैं। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी के पास आरोपी के हिरासत में होने पर अपनी जांच पूरी करने के लिए 180 दिन का समय है। हालांकि,अधिनियम की धारा 36 ए (4) के तहत विशेष अदालत विशेष लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर आरोपी की नजरबंदी को एक साल तक बढ़ा सकती है, जिसमें जांच की प्रगति और 180 दिनों से अधिक की नजरबंदी के विशिष्ट कारणों का संकेत दिया गया है। 

फिलहाल इस मामले में २० आरोपियो में से दो ड्रग पेडलर अभी भी हिरासत में हैं और एनसीबी की जांच पूरी करने का समय 2 अप्रैल, 2022 को खत्म हो रहा है। विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना द्वारा ऐसा आवेदन दायर किया गया था। वह आज दोपहर 2.45 बजे मामले की सुनवाई करेंगे।

बता दें 3 अक्टूबर, 2021 को, एनसीबी ने आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ एक कथित ड्रग बस्ट के बाद गिरफ्तार किया, जहां कॉर्डेलिया क्रूज शिप डॉक किया गया था। जबकि खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट को कथित तौर पर 6 ग्राम चरस के कब्जे में पाया गया था। एक और 5 ग्राम हशीश कथित तौर पर एक मुनमुन धमेचा से प्राप्त किया गया था।

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