मुंबई की सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति को दी जमानत, कहा - राणा दंपत्ति पर 'राजद्रोह' का मुकदमा गलत है

मुंबई की सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति को दी जमानत, कहा - राणा दंपत्ति पर 'राजद्रोह' का मुकदमा गलत है

Update: 2022-05-06 07:35 GMT

हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुए अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन बाद सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। मुंबई सेशन्स कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर राज द्रोह का आरोप गलत है और साबित भी नहीं होता है. बता दें कि नवनीत राणा भायखला जेल में पिछले 11 दिनों से बंद थीं और 12वें दिन उन्हें तबीयत खराब होने की वजह से समय से पहले रिहाई दी गई है

सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की ज़मानत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने कहा की इस देश में हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुनाह लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण बात और क्या हो सकती है? ये सरकार की मूर्खता थी और आज कोर्ट ने ज़मानत देकर इस मूर्खता को उजागर किया है। इस पर अतुल भातलखार ने भी टवीट कर लिखा मुंबई सत्र न्यायालय ने पाया है कि नवनीत राणा और रवि राणा पर लगाया गया देशद्रोह खंड गलत है।सूडान द्वारा प्रज्वलित महाविकास अघाड़ी की सरकार को मुख्यमंत्री के कारण कितनी बार अदालत द्वारा अपमानित किया जाएगा?.बता दे की नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को शर्तों के साथ जमानत मिली है. राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है.


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