पंजाब सरकार को पंजाब हरयाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका,कोर्ट ने 10 मई तक तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पंजाब सरकार को पंजाब हरयाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका,कोर्ट ने 10 मई तक तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Update: 2022-05-08 07:35 GMT

पंजाब सरकार को पंजाब हरयाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा और तजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। कोर्ट के फैसले के हिसाब से 10 मई तक तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है साथ ही अल्पसंख्यक समिति ने बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने देने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस भी भेजा है। इस पुरे मामले पर कोर्ट से राहत मिलने के बाद तजिंदर बग्गा ने कहा की मैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अल्पसंख्यक आयोग को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज दिखाया कि कानून अभी भी इस देश में काम करता है.अल्पसंख्यक समिति ने मुझे मेरी पगड़ी नहीं पहनने देने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस भेजा। सिखों में हम पगड़ी के बिना बाहर नहीं जा सकते.

यही नहीं इस मुद्दे पर तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा की हमें खुशी है कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने तजिंदर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।अरविंद केजरीवाल उनसे डरते हैं क्योंकि वह उनके गलत कामों को उजागर कर रहे हैं। उसने तजिंदर को आप में शामिल होने के लिए मनाने की भी कोशिश की लेकिन वह शामिल नहीं हुआ उन्होंने आगे कहा की पंजाब सरकार उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। एफआईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी

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