महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन

महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन

Update: 2022-01-28 08:30 GMT

महाराष्ट्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को राहत मिली है। अदालत ने 12 बीजेपी विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया है और साथ ही यह भी कहा की ऐसा निलंबन जारी सत्र तक ही सीमित रह सकता है जिस सत्र में हंगामा किया गया हो।

बता दे की सदन में पीठासीन अधिकारी के साथ गलत व्यवहार करने के चलते भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने की बात कही गई थी.यह सभी विधायक सदन में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। अब इन सभी 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को रद्द करने की खबर सामने आते ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टिप्पड़ी की है और कहा की सत्यमेव जयते हम सभी सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते है जिसमे उन्होंने 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को रद्द करने का फैसला लिया जो की ओबीसी आरक्षण के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे थे , फडणवीस ने आगे कहा की सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के तानाशाही तरीके से सरकार चलाने को लेकर अपने फैसले से उनके मुँह पर करारा तमाचा मारा है , अदालत के आज के लिए फैसले से यह बात उन्होंने साफ़ कर दी है की लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक, अवैध, अनुचित रूपों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 


 

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