ठाणे जिला अदालत ने RSS से जुड़े मानहानि मामले में सुनाया फैसला , RSS मानहानि मामले में 5 फरवरी से रोजाना होगी सुनवाई

ठाणे जिला अदालत ने RSS से जुड़े मानहानि मामले में सुनाया फैसला , RSS मानहानि मामले में 5 फरवरी से रोजाना होगी सुनवाई

Update: 2022-01-31 07:28 GMT

 कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता राजेश कुंते की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से अब रोजाना होगी। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने यह आदेश जारी किया है । सुप्रीम कोर्ट ने हाल में आदेश दिया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इस आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला इसी श्रेणी में आता है। इसलिए इस पर प्राथमिकता से सुनवाई होनी बोहोत जरूरी है।

बता दे कि पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मानहानि मामले में रोजाना सुनवाई से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार के साथ -साथ इस पुरे मामले में भी कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को कोर्ट जाना पड़ सकता है। ऐसे में राहुल गाँधी और कांग्रेस दोंनो के लिए कोर्ट का यह आदेश मुश्किलें खड़ी करने वाला है। गौरतलब है कि आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था क्युकी भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने आरएसएस पर आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। कुंते ने दावा किया है कि इस बयान से संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।  

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