शिवसेना पर कब्जे की जंग पहुंची सुप्रीम कोर्ट, उद्धव गुट की याचिका पर SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Update: 2023-02-20 07:48 GMT

शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया है. चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की गुजारिश की. उनकी मांग पर सीजेआई ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि याचिका को अर्जेंट मेंशन करने की एक प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाना चाहिए.

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने SC में चुनाव आयोग के आदेश का उल्लेख किया. इस पर CJI ने कहा कि कि जिक्र करने की व्यवस्था है, लेकिन उन्हें कल आना चाहिए. दरअसल, यह याचिका मेंशनिंग लिस्ट में नहीं थी. इसलिए कोर्ट ने इसे कल मेंशन करने के लिए कहा.

सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट इस कोशिश में लगा हुआ है कि याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया जाए. उद्धव गुट के इस कदम की भनक शिंदे गुट को पहले ही थी. इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया था. उद्धव ठाकरे गुट ने निर्वाचन आयोग के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे लगाने की गुहार लगाई है.

दरअसल, चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना का नाम और तीर-कमान का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने का निर्णय लिया था. इस फैसले के बाद एक तरफ शिंदे गुट में खुशी की लहर दौड़ गई थी तो वहीं उद्धव गुट ने इस फैसले को सुनियोजित और पक्षपातपूर्ण बताया था.

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