AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Update: 2024-03-01 11:27 GMT

दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एक और झटका लगा है. दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. उनकी ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. ईडी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है जिसके बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी. हालांकि कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते अवैध हाइरिंग और बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीक से लीज पर देने का आरोप है। इसके अलावा आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था। इससे पहले विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा था। कोर्ट ने ईडी द्वारा जारी समन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

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