कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- सिसोदिया शराब घोटाला मामले के मुख्य 'सूत्रधार'

Update: 2023-04-29 10:49 GMT

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. स्पेशल जज एम. के. नागपाल ने यह कहते हुए सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया कि यह उन्हें जमानत देने के लिए उपयुक्त समय नहीं है. जज ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिनमें दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है. ईडी ने याचिका का विरोध किया था और कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है. कोर्ट ने सिसोदिया को मामले का 'सूत्रधार' भी बताया.


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कोर्ट ने क्या कहा? 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति में आपराधिक षड्यंत्र का मनीष सिसोदिया आर्किटेक्ट हैं. प्रॉफिट मार्जिन 12% करने के पीछे मनीष सिसोदिया का दिमाग था. कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने ही थोक विक्रेताओं के लिए पात्रता मानदंडों में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रु.किया. कोर्ट ने कहा सिसोदिया की पत्नी की खराब सेहत का हवाला जमानत का आधार नहीं हो सकता है.

BJP नेता ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला 

वही BJP नेता प्रवेश साहिब सिंह ने केजरीवाल सर्कार पर बड़ा हमला बोला और ट्वीट कर कहा, "केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले में जिन आरोपों को हम लगा रहे थे, आज वो आरोप कोर्ट ने सच साबित कर दिए! जज सहाब ने कहा- शराब घोटाले के रचनाकार मनीष सिसोदिया. सबूत मिटाने को मोबाइल नष्ट किये. व्होलसेलर्स का कमिशन 2% से 12% किया. घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया."

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