पशु तस्कर मामला: CBI स्पेशल कोर्ट के जज को मिली धमकी, कहा- TMC नेता अनुब्रत मंडल नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार को…

Update: 2022-08-23 13:35 GMT

पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की रिहाई को लेकर स्पेशल जज को धमकी दी गई है. कहा गया है कि अगर अनुब्रत मंडल को इस मामले में जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा. स्पेशल जज की तरफ से इस मामले की शिकायत कर दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है.

CBI स्पेशल कोर्ट के जज को मिली धमकी, TMC नेता अनुब्रत मंडल नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार को…

बताया जा रहा है कि राजेश चक्रबर्ती नाम के जज को किसी बप्पा चटर्जी नाम के शख्स से एक चिट्ठी मिली है. उस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि अगर अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत किसी मामले में फंसा दिया जाएगा. बता दे, चिट्ठी में लिखा है कि आपको आदेश दिया जाता है कि टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को तुरंत छोड़ दिया जाए. ऐसा नहीं होने पर आपके परिवार पर NDPS के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा. ये बात आपको जानकारी के लिए पहले ही बता दी गई है.

लेकिन इस चिट्ठी से बप्पा चटर्जी ने खुद को दूर कर लिया है. उनके मुताबिक उन्हें ऐसी किसी भी चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्हें फंसाने के लिए, उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया है.वैसे जिस केस में अनुब्रत मंडल गिरफ्तार हुए हैं, वो अवैध मवेशियों की तस्करी से जुड़ा हुआ है. साल 2020 में सीबीआई ने बीएसएफ के एक पूर्व कमांडर को गिरफ्तार किया था. उससे पूछताछ के बाद ही इस मामले के तार अनुब्रत मंडल से जुड़ गए थे. फिर इसी साल 11 अगस्त को सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए टीएमसी के जिला प्रमुख अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया.

इस धमकी वाली चिट्ठी के बाद से बीजेपी फिर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है. आरोप लगाया गया है कि अनुब्रत की गिरफ्तारी के बाद भी ममता लगातार उनका बचाव कर रही थीं. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है कि सीबीआई जज को धमकी भरी चिट्ठी मिली है. कहा गया है कि अगर अनुब्रत को नहीं छोड़ा गया तो जज के परिवार को फर्जी मामले में फंसाया जाएगा. ममता इस समय इसी नेता का बचाव कर रही हैं, उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसे बचाने का प्रयास हो रहा है.

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