NGOs की विदेशी फंडिंग पर केंद्र सरकार की पैनी नज़र, अब देनी होगी संपत्ति की जानकारी

Update: 2023-09-26 10:07 GMT

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम' (Foreign Contribution Regulations Act) के तहत रजिस्टर्ड गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के जरिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने संबंधी नियमों में बदलाव किया. नए नियमों के मुताबिक, अब FCRA के तहत रजिस्टर्ड NGO को विदेशी धन का इस्तेमाल कर बनाई गई चल व अचल संपत्तियों का विवरण देना होगा. गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी.

गृह मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च) तक एनजीओ के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है. कानून के मुताबिक, विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ को अब एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होना होगा. गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन नियम, 2010 के फॉर्म एफसी-4 में दो खंड जोड़कर बदलाव किए हैं.

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