दिल्ली दंगो में AAP नेता ताहिर हुसैन पर आरोप तय, कोर्ट ने कहा - हिंदुओं को टारगेट करके मारना था भीड़ का मकसद

Update: 2022-10-15 06:42 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा है कि ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना और उनकी संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था।



एडिशनल सेशन जज ने मामले की सुनवाई करते हुए ताहिर हुसैन के अलावा, तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम और शाह आलम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता अजय झा नाम के व्यक्ति को 25 फरवरी, 2020 को चांद बाग के पास भीड़ द्वारा कथित रूप से गोली मार दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान से साफ है कि सभी आरोपी भीड़ में मौजूद थे। ये भीड़ हिंदुओं के घर पर फायरिंग, पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकने में शामिल थे। जाहिर है, इस भीड़ का मकसद हिंदुओं और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। दूसरों पर अंधाधुंध फायरिंग दिखाती है कि भीड़ हिंदुओं की मारना चाहती थी। कोर्ट ने ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या को कोशिश, आपराधिक साजिश समेत आईपीसी की कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। 

जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह ने केजरीवाल से जवाब मांगा है कि उन्होने दिल्ली में हिंदुओं की हत्याएं क्यो कराई ? 

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सवाल किया है कि दिल्ली दंगो के वक्त जिन लोगो ने ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताया था क्या वो लोग कोर्ट के आदेश के बाद माफी माँगेंगे ?

वहीं दूसरी तरफ दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में आरोपी 27 वर्षीय महिला को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

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