दिल्ली HC ने AAP को दिया बड़ा झटका, मानहानि केस में LG वीके सक्सेना के खिलाफ किए गए पोस्ट को हटाने का दिया निर्देश

Update: 2022-09-27 06:21 GMT

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर उपराज्यपाल के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया। एलजी वीके सक्सेना ने कोर्ट से आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को सोशल मीडिया से कथित मानहानिकारक ट्वीट और अन्य पोस्ट हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।जस्टिस अमित बंसल ने आदेश सुनाते हुए कहा, "मैंने वादी के पक्ष में एक अंतरिम आदेश और टेक डाउन ऑर्डर पारित किया है। 

मानहानि मुकदमे पर सुनवाई के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिवक्ता के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि आम आदमी पार्टी और इसके वरिष्ठ नेताओं को उनके खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने से रोकें। सक्सेना की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के सामने कहा कि बिना किसी आधार के एक उच्च संवैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

सक्सेना ने उनके विरुद्ध आम आदमी पार्टी और इसके वरिष्ठ नेता व सांसद संजय सिंह, विधायक सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, जसमीन शाह और आतिशी द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए ट्वीट और वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही ट्विटर और यूट्यूब (गूगल इंक) को भी उनके व उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीरों के साथ किए गए ट्वीट, री-ट्वीट, पोस्ट, वीडियो, कैप्शन, टैगलाइन को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

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