दिल्ली HC ने टीचर्स की सैलरी मामले में केजरीवाल सरकार को लगाई कड़ी फटकार पूछा - 'शिक्षकों के साथ ये कैसा सलूक'?

Update: 2022-04-14 08:05 GMT

राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलो और शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली केजरीवाल सरकार की पोल खुल रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने टीचर्स की सैलरी से जुड़े मामले में केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

दरअसल दिल्ली के स्कूल टीचर्स की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए यह कहा कि शिक्षकों के साथ इस तरह का सलूक कैसे किया जा सकता है शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के स्कूल टीचर्स की सैलरी से जुडा है। 



ऐसा लगता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल ना केवल प्रिसिंपल की कमी से नहीं जूझ रहे हैं। बल्कि शिक्षकों के सामने वेतन का भी संकट है। इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि पैसों की कमी के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने की दलील इस मामले में नहीं चल सकती। बता दें कि अदालत शिक्षकों की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इनमें शिक्षकों ने छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का भुगतान न करने की शिकायत की है। अदालत ने शिक्षा निदेशालय और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि शिक्षकों के साथ इस तरह का सलूक कैसे किया जा सकता है? वे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षकों को वेतन देने के अदालत के आदेश की पूरी तरह अवहेलना हो रही है। उन्हें मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है।

अब मामले में आखिरी सुनवाई सोमवार 18 अप्रैल 2022 को होगी। इस दिन दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को उन सभी शिक्षकों की सूची पेश करना होगा, जिनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वह यह बयान नहीं सुनना चाहती कि वह लागू कर रहे हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार का जवाब यह होना चाहिए कि उन्होंने लागू कर दिया है।  

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