दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने स्वामी को छह सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने स्वामी को छह सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का दिया निर्देश

Update: 2022-09-14 09:39 GMT

दिल्ली हाई कोर्ट से पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को छह सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दे दिया है और छह हफ्तों के भीतर सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। बता दे सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कार्यकाल 24 अप्रैल 2022 को ही समाप्त हो चुका है लेकिन एक बार फिर स्वामी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बंगले के दोबारा आवंटन की कोर्ट से मांग की जिसके बाद केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है

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