दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने स्वामी को छह सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का दिया निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने स्वामी को छह सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का दिया निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट से पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को छह सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दे दिया है और छह हफ्तों के भीतर सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। बता दे सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कार्यकाल 24 अप्रैल 2022 को ही समाप्त हो चुका है लेकिन एक बार फिर स्वामी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बंगले के दोबारा आवंटन की कोर्ट से मांग की जिसके बाद केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है
Delhi High Court directs former Rajya Sabha MP Dr. Subramanian Swamy to ensure that possession of his government bungalow is handed over to estate officer within a period of six weeks. #DelhiHighCourt @Swamy39 pic.twitter.com/dNDJJLUhkl— Live Law (@LiveLawIndia) September 14, २०२२
कि बंगले में अन्य मंत्रियों और सांसदों को आवंटित करने की आवश्यकता है।बता दे स्वामी को सुरक्षा कारणों के चलते जनवरी 2016 में केंद्र सरकार की ओर से 5 साल के लिए दिल्ली में एक बंगला अलॉट किया गया था क्युकी उनको उस वक़्त जान का खतरा बतया गया था इसी वजह से बंगला और सुरक्षा के पुरे इंतज़ाम किये गए थे।Delhi High Court directs former BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swamy to ensure that the possession of his government accommodation is handed over to the estate officer within a period of six weeks. pic.twitter.com/ydhfjz4P0g
— ANI (@ANI) September 14, 2022