दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

Update: 2023-06-05 09:53 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न धन शोधन के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने उन्हें अपनी बीमार पत्नी से एक दिन के लिए हिरासत में मिलने की अनुमति दी है और कहा है की यह अदालत निर्देश देगी कि श्रीमती सिसोदिया को सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। यह अदालत सुझाव देगी कि श्रीमती सिसोदिया की एम्स द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जाए। इस तरह के आवेदनों से निपटने के दौरान अदालत हमेशा दुविधा में रहती है... आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं,

यह अदालत आवेदक द्वारा रखी गई स्थिति को नहीं भूल सकती है। हम निर्देश देते हैं कि उसे (मनीष सिसोदिया) निवास या अस्पताल ले जाया जाए। जहां श्रीमती सिसोदिया हैं। उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अस्पताल/निवास पर ले जाया जाएगा। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य से बातचीत नहीं करेगा। दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां पत्नी से मिलने जाते हैं वहां मीडिया का जमावड़ा न हो. वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेगा।

Tags:    

Similar News