मुंबई सेशंस कोर्ट ने शिवसेना को दिया बड़ा झटका, 6 शर्तों के साथ राणा दंपति को मिली जमानत

Update: 2022-05-04 08:10 GMT

महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार हुए अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। 11 दिन पहले निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद आज राणा दंपति की जमानत पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और दोनों को जमानत दे दी है।  इससे पहले विशेष अदालत का फैसला सोमवार को आने वाला था। नवनीत राणा, विधायक रवि राणा को कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया या इनका उल्लंघन हुआ तो फिर बेल कैंसल हो जाएगी।

राणा दंपति को कोर्ट ने कुल 6  शर्तों  के साथ जमानत दी है। 

- राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते।

- सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

- जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं।

- राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा।

- अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा - बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा।

बता दें कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर शुरु हुए विवाद के बीच सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा था कि या तो सीएम उद्धव ठाकरे अपने आवास मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वह ऐसा नहीं करते है तो वह खुद सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। इसका विरोध जताते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणा परिवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और पुलिस में शिकायत भी दी थी।  इसके बाद राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था और उनको राजद्रोह का केस रजिस्टर किया गया था।

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