नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाइकोर्ट से लगा झटका,MLC चुनाव में वोट डालने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाइकोर्ट से लगा झटका,MLC चुनाव में वोट डालने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

Update: 2022-06-17 13:07 GMT

नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख के वोट डालने की अनुमति वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसके बाद अब महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट नहीं कर पाएंगे। अब हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद नवाब मलिक और अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें महाराष्ट्र में होने वाली एमएलसी चुनवा में वोट देने का मौका देदे। बता दे की कोर्ट के इस फैसले से विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में महाविकास अघाड़ी का तनाव बढ़ता जा रहा है। बता दे की कोर्ट में नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा की बस जाकर वोट डालने का मलिक का सरल अनुरोध एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन गया है। मैं जमानत नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ एस्कॉर्ट्स में जाकर अपना वोट डालना चाहता हूं। उनका कहना है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए अनुमति लेने से हुई।मैं अदालत से अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करने के लिए कह रहा हूं और जो मेरा कर्तव्य है उसे निभाने के लिए।

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