मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट , HC ने किया था सजा पर रोक लगाने से इनकार

Update: 2023-07-15 11:54 GMT

मोदी सरनेम मामले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है।  हाई कोर्ट ने बीती 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। 

गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इस सजा के चलते राहुल गांधी अपनी संसद की सदस्यता खो चुके है और चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिर्फ याचिका दाखिल की है। अब हो सकता है कि सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध करें। 

बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं। ये मानहानि का मामला 2019 का है जब लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से एक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था।  उस दौरान राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पूछा था कि सभी चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों होता है? उनकी इस टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इस टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।

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