अमित शाह का बड़ा एक्शन, BSF के अधिकार बढ़ाए, ममता और कांग्रेस को झटका

सर्च के साथ-साथ गिरफ्तारियां भी कर सकेगी बीएसएफ

Update: 2021-10-13 17:08 GMT

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के बड़े एक्शन से ममता बनर्जी और पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योकि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाए हैं, यानि सर्च के साथ-साथ अब बीएसएफ गिरफ्तारियां भी कर सकेगी जिसके बाद से ही बंगाल में हिंसा करने वाली ममता और कांग्रेस को झटका लगा है ।


सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 के तहत ये बड़े और अहम बलदाव किए हैं जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब में अब बीएसएफ कर सकती है जब्त, गिरफ्तार, बीएसएफ को सीआरपीसी, Passport Act and Passport (Entry to India) Act के तहत ये करवाई करने का अधिकार मिला है. यानि BSF के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे. इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था. इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139, केंद्र को समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा से लगे इलाकों के 'शेड्यूल' को संशोधित किया है, जहां बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी. तो वहीं गुजरात मे बीएसएफ की कार्यवाही का दायरा 80 km से घटाकर 50km कर दिया गया है। राजस्थान में यह दायरा पूर्व की भांति 50 km रहेगा। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यो में भी कोई बदलाव नही किया गया है।

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