दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, AAP सरकार को कड़ी फटकार
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और पराली जलाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि दिल्ली में साल दर साल ये नहीं हो सकता. सब कुछ पेपर पर ही चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने कि उन्होंने खुद देखा है कि पंजाब में सड़क के दोनों तरफ पराली जलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों के द्वारा राजनीति नहीं होनी चाहिए.
Air pollution in Delhi-NCR: Supreme Court asks Punjab government to stop the stubble burning. Supreme Court observes that there can't be a political battle all the time.
— ANI (@ANI) November 7, 2023
“We want it (stubble burning) stopped. We don't know how you do it, it’s your job. But it must be stopped.… pic.twitter.com/VgMWOmBv5l
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है. राजनैतिक ब्लेमगेम को रोकें. ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है. आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते. आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते..? नीतियां इस पर निर्भर नहीं हो सकतीं कि कौन-सी पार्टी किस राज्य में शासन कर रही है. दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार है. सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि पराली जलाने की घटना बंद हों, यहां हर कोई एक्सपर्ट है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है. आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं राज्यों को प्रदूषण को कम करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है. पब्लिक को स्वस्थ हवा में सांस लेने का हक है और स्वस्थ हवा प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है.
दरअसल, पंजाब में पराली जलाने को रोकने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, पंजाब सरकार के वकील ने कहा था कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल पंजाब में 40 फीसदी पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है. हम कदम उठा रहे हैं.