शिवसेना के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, महाराष्ट्र स्पीकर 31 दिसंबर तक करें फैसला

Update: 2023-10-30 11:04 GMT

महाराष्ट्र में शिवसेना में पड़ी दरार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कई विधायको के साथ उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे लगभग एक साल का वक्त बीत चुका है। उसी समय उद्धव ठाकरे ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा स्पीकर से अपील की थी। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किअयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर 31 दिसंबर तक फैसला लें।

सुप्रीम कोर्ट के CJI डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शिवसेना विधायकों और NCP विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।

अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया है कि वह 31 दिसंबर तक इस मामले पर फैसला कर लें। जिसके बाद एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन की सरकार को फिलहाल 2 महीने का वक्त और मिल गया है। नियमों के मुताबिक अगर इन विधायकों को दल-बदल कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो इनकी सदस्यता समाप्त की जाती है।

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