उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ी मुश्किले, राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे NCP नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख

Update: 2022-06-09 12:18 GMT

महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुम्बई की एक विशेष अदालत ने जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए बेल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से महाविकास अघाडी सरकार की मुश्किले बढ़ चुकी है।

कोर्ट ने ईडी के इस तर्क से सहमति जताई है कि 'कैदियों के पास मतदान का अधिकार नहीं है'। बता दे कि एनसीपी नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालाकि अनिल देशमुख के वकील ने अदालत से आदेश की सत्यापित कॉपी को जल्द से जल्द मुहैया करवाने की अपील की है। ताकि वह इस फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील कर सकें।

बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को वोटिंग होगी। जिसके लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने पहले से ही शिवसेना के खिलाफ अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर एमवीए की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। रही-सही कसर अदालत के इस फैसले से पूरी हो गई है।

महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक फरवरी से जेल में बंद हैं। मलिक पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगया है। इसी तरह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जेल में बंद हैं। उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इन दोनो ने राज्य सभा चुनाव में मतदान करने के लिए बेल की मांग की थी। महाराष्ट्र राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होना है। पिछले दो दशक से यहां निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए जाते हैं, लेकिन इस बार सीट से अधिक उम्मीदवार के खड़े हो जाने के कारण चुनाव कराना पड़ रहा है। 

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